केंद्र ने 31 मार्च 2025 तक गेहूं की स्टॉक सीमा में संशोधन किया
भारत सरकार गेहूं की कीमतों पर कड़ी नज़र रखती है और देश में उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप करती है। रबी 2024 के दौरान कुल 1132 एलएमटी गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया और देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता है।
समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमाएँ लगाईं। निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आंदोलन प्रतिबंधों को हटाने (संशोधन) आदेश, 2024 को 24 जून 2024 को जारी किया गया और 09 सितंबर 2024 और 11 दिसंबर 2024 को संशोधित किया गया और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू था।
गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं स्टॉक सीमा को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है:
सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण कराना होगा तथा प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति को अपडेट करना होगा। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराती है या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है, उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यदि उपरोक्त संस्थाओं के पास स्टॉक उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने तथा आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।